Tamil Nadu Politics: आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएमके के मंत्री के. पोनमुडी को 3 साल की जेल
DMK Leader: आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में 2016 में विल्लुपुरम की एक निचली अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी कर दिया था. मंगलवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलट दिया.
Madras High Court Convicted DMK Leader: मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार (21 दिसंबर) को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को 1.75 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई. अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, डीएमके नेता एन.आर. एलंगो का कहना है कि, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. हमें उम्मीद है कि के पोनमुडी को रिहा कर दिया जाएगा.
यह मामला पोनमुडी (72) के द्रमुक (DMK) की अगुवाई वाली सरकार में 2006 से 2011 के बीच मंत्री रहने के दौरान अपने और अपनी पत्नी के नाम पर गलत तरीके से 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने से संबंधित है. यह संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 65.99% अधिक थी.
निचली अदालत ने किया था बरी
इस मामले की सुनवाई पहले निचली अदालत में शुरू हुई थी. वहां 2016 में विल्लुपुरम की एक निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था. मंगलवार (19 नवंबर) को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए दोनों को दोषी ठहराया था.
क्या कहा जज ने?
यही नहीं न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोपी दंपति को एक साथ जोड़ने के बजाय अलग-अलग संस्था मानने को भी गलत ठहराया. जज ने कहा, "ट्रायल कोर्ट यह समझने में विफल रही है कि A-2 के खिलाफ आरोप का सार यह है कि, वह A-1 (लोक सेवक) की पत्नी होने के नाते A-1 की संपत्ति रखती है, जिसे उसने अज्ञात स्रोत के माध्यम से अर्जित किया था." दोनों को दोषी ठहराने के बाद अदालत ने सजा के ऐलान के लिए अगली सुनवाई की तारीख 21 दिसंबर रखी थी. गुरुवार को जज ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों को जेल की सजा सुनाई.
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