न्यूनतम योग्यता से ज्यादा डिग्री वाली महिला को चेन्नई मेट्रो में नहीं मिली नौकरी, मद्रास हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
चेन्नई में एक महिला के नौकरी का आवेदन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वह जरूरत से ज्यादा योग्य हैं. महिला ने नौकरी के लिए चेन्नई मेट्रो में आवेदन किया था. चेन्नई मेट्रो द्वारा आवेदन खारिज करने के बाद महिला ने मद्रास हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने चेन्नई मेट्रो के फैसले को बरकरार रखा.
चेन्नई: जरूरत से अधिक योग्यता रखना एक महिला को भारी पड़ गया और इसी आधार पर चेन्नई मेट्रो ने नौकरी के लिए महिला का आवेदन खारिज कर दिया. महिला ने चेन्नई मेट्रो के इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने चेन्नई मेट्रो के फैसले को बरकरार रखा. बता दें कि चेन्नई मेट्रो ने महिला का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनके पास जरूरत से अधिक योग्यता है.
दरअसल, महिला ने चेन्नई मेट्रो में जिस पद के लिए आवेदन किया था उसके लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा थी, लेकिन महिला ने बी.ई. स्नातक कर रखा था. जस्टिस ने चेन्नई मेट्रो के विज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों की योग्यता जरुरत से अधिक हैं वे रोजगार का दावा नहीं कर सकते हैं. बता दें कि महिला ने ट्रेन आपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के पदों के लिए आवेदन किया था.
जस्टिस ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इस मामले में न्यूनतम योग्यता स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है और यह भी उल्लेख किया गया है कि जरुरत से अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं करें.’’ आदेश में कहा गया, ‘‘उपरोक्त उल्लेख के मद्देनजर अदालत के पास यह व्यवस्था देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है कि याचिकाकर्ता जरुरत से अधिक योग्यता के आधार पर राहत की हकदार नहीं है और वर्तमान रिट याचिका खारिज करने योग्य है.’’
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