जानवरों की खरीद फरोख्त पर रोक के केंद्र के आदेश पर मद्रास HC ने 4 हफ्तों के लिए लगाई रोक
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चेन्नई/नई दिल्ली: बाजार में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त पर रोक के केंद्र सरकार के नए आदेश पर कल मद्रास हाई कोर्ट ने चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब देने के लिए कहा है. वहीं केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से सरेआम गाय काटकर इस आदेश के खिलाफ अपना विरोध जताया उसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला और तीखा कर दिया है.
केरल गोवध विवाद: दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर BJP का प्रदर्शन, गाय की पूजा की
कल दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. केरल में जिस तरह यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरेआम गाय को काटा उसके जवाब में कल बीजेपी कार्यकर्ता यहां गाय की बछिया को लेकर पहुंचे और बाकायदा उसकी पूजा की.
बीजेपी युवा मोर्चा ने केरल की घटना के विरोध में सोनिया और राहुल गांधी के पुतले भी फूंके. बीजेपी के प्रवक्ता तेजेंद्र सिंह बग्गा ने कहा कि हम बताना चाहते हैं देश भर में ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे.
मवेशियों की खरीद-बेच के नियमों में बदलाव ला सकती है केंद्र सरकार
दरअसल इस सारे हंगामे की वजह है केंद्र सरकार का वो नया नियम जिसके तहत पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों के खरीदने बेचने पर रोक लगा दी गई.
केंद्र सरकार ने पशु बाजार में बूचड़खानों के लिए जानवरों के खरीदने-बेचने पर रोक लगा दी है. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक-पशुधन बाजार नियमन 2017 को अधिसूचित किया है. जिसके बाद जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए नया नियम बना दिया गया. इस नियम में बैल, गाय, सांड़, भैंस, बछिया, बछड़े और ऊंट जैसे जानवर शामिल हैं. जानवर को खरीदने वाले को हलफनामा देना होगा कि जानवरों का कत्ल नहीं होगा. भारत में केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में गोहत्या और गोमांस पर कोई रोक नहीं है.
केंद्र के फैसले के खिलाफ देश के कई हिस्सो में कांग्रेस और वामपंथी संगठनों अलग अलग तरीकों से अपना विरोध जता रहे हैं.
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