Madras High Court on Panneerselvam Case: मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) को आरोपमुक्त करने के 2012 के आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया है. इस मामले में गुरुवार (31 अगस्त) को सुनवाई होगी.
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की ओर से चौथी बार इस मामले में संज्ञान लिया गया है. अगस्त महीने में ही कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएमके के तीन मंत्रियों को आरोप मुक्त करने के आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया था. उन्होंने डीएमके के मंत्री के पोनमुडी (शिक्षा मंत्री), थंगम थेनारासु (वित्त मंत्री), केकेएसएसआर रामचंद्रन (आपदा प्रबंधन) के आदेश पर संज्ञान था.
जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने माना कि 2021 में डीएमके की सरकार बनने के बाद ट्राइल कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था. जस्टिस वेंकटेश की ओर से स्वतः संज्ञान लेने के मामले को डीएमके सेक्रेटरी ने आरएस भारती ने 'दुर्भावनापूर्ण इरादा' बताया. तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने 24 अगस्त को हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की थी.
2021 में दो मंत्रियों को पद से हटाया गया था
मई 2021 में DMK की सरकार बनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने थेनारासु और रामचंद्रन को क्रमशः दिसंबर 2022 और जुलाई 2023 में मंत्री पद से हटा दिया था. इन मंत्रियों के खिलाफ एआईएडीएमके (AIADMK) सरकार के दौरान आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था.
जस्टिस वेंकटेश ने क्या कहा?
जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने चेताया कि अगर एमपी/एमएलए की विशेष अदालतों में ऐसा ही चलन ही बना रहा तो अपराध न्याय व्यवस्था को खत्म कर देगी. बीते दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में पारित प्रस्तावों को चुनौती देने वाली ओ पन्नीरसेल्वम की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने पार्टी के महासचिव चुनाव को चुनौती देने वाली अपील को भी खारिज कर दी थी.
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