Lockdown 4: इन शर्तों के साथ महाराष्ट्र में रियायतों का एलान, जानें क्या-क्या बंद रहेगा, क्या-क्या खुलेगा?
उद्धव सरकार ने राज्य में रियायतों का एलान तो कर दिया है लेकिन कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि आप लगातार सावधानी बरतें.
नई दिल्ली: कोरोना के खतरे के बीच आज से महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर कई रियायतें लागू होंगी. देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं इसलिए रियायतों के बाद भी सावधानी रखने की जरूरत है. कोरोना के हॉटस्पॉट बने महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था के थमे पहियों को रफ्तार देने के लिए उद्धव सरकार ने छूट का एलान किया है.
महाराष्ट्र में क्या बंद रहेगा?
* मेट्रो सर्विस बंद रहेगी * हवाई उड़ानें बंद रहेंगी * ट्रेन यातायात भी बंद रहेगा * मुंबई में शराब की दुकानें बंद रहेंगी * मुंबई में शराब की होम डिलीवरी होगी * सिनेमा हॉल और मॉल बंद रहेंगे * होटल बंद रहेंगे * सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे * स्विमिंग पुल बंद रहेंगे * जिम बंद रहेंगे * रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे * सभी धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे * स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं होगी * रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा बंद रहेगी * आरटीओ ऑफिस और घरों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे
महाराष्ट्र में क्या छूट का एलान?
* पूरे महाराष्ट्र में अब सिर्फ रेड और नॉन रेड जोन होंगे * मुंबई समेत MMRDA की सभी महानगरपालिका रेड जोन में होगी * नॉन रेड जोन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी * जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की मनाही होगी.
कोरोना संक्रमण के आधार पर सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र के अलावा, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती के नगर निकाय को रेड जोन में रखा है. प्रतिबंधित क्षेत्रों में सिर्फ जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी. सरकार ने रियायतों का एलान तो कर दिया है लेकिन कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि आप लगातार सावधानी बरतें.
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