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Hanuman Chalisa Row: सांसद नवनीत राणा और पति रवि की अलग-अलग जेल में कटेगी रात, राजद्रोह समेत कई धाराओं में है केस दर्ज

Hanuman Chalisa row: पुलिस स्टेशन से जेल ले जाते वक्त दोनों के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. क्योंकि शिवसेना कार्यकर्ता इस मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

Hanuman Chalisa row: सांसद नवनीत राणा और उनके पति को आखिरकार जेल भेज दिया गया है. दोनों को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था, लेकिन कोरोना जांच के चलते जेल भेजे जाने में देरी हो रही थी. हालांकि अब दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें जेल भेजा गया है. 

जानकारी के मुताबिक पुलिस सांसद के पति रवि राणा को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंची, हालांकि कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद रवि राणा को नवी मुंबई  के तलोजा जेल ले जाया जाएगा. आर्थर रोड जेल में कैदियों की कुल क्षमता 800 है. वहीं इस वक्त 3600  से ज्यादा कैदी आर्थर रोड जेल में कैद हैं. साथ ही सांसद नवनीत राणा को भायखला जेल भेजा गया है. पुलिस की तीन गाड़ियां नवनीत राणा को लेकर जेल पहुंचीं. 

पुलिस स्टेशन से जेल ले जाते वक्त दोनों के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. क्योंकि शिवसेना कार्यकर्ता इस मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही सांसद के वकील ने भी नवनीत राणा की जान को खतरा बताया है. ऐसे में पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है. 

शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एक्शन
बता दें कि नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. उनके इस ऐलान के बाद शिवसेना समर्थक काफी आक्रोशित हो गए और उनके घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. इसके कुछ देर बाद सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ अब नहीं करेंगीं. लेकिन इसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया गया. आखिरकार पुलिस ने उन्हें उनके पति रवि राणा के साथ गिरफ्तार कर लिया. 

लेकिन राणा दंपत्ति ने शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. नवनीत राणा के घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने रविवार को शिवसेना के 13 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि बाद में कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया. 

राजद्रोह समेत कई धाराओं में मामला दर्ज
राणा दंपत्ति पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 (ए) और 353 तथा मुंबई पुलिस अधिनियम (पुलिस की निषेधाज्ञा उल्लंघन) की धारा 135 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘उनके खिलाफ धारा 124-ए (राजद्रोह) के तहत भी आरोप हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणियां की थीं. फिलहाल दोनों को जेल भेजा गया है, लेकिन 29 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. जिसके बाद ये तय होगा कि नवनीत राणा और उनके पति और दिन जेल में रहेंगे या फिर उन्हें राहत मिलेगी.  

बीजेपी ने उठाए राजद्रोह पर सवाल
इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य की महा विकास आघाड़ी सरकार पर हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव रखने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राणा दंपत्ति का बचाव किया और हनुमान चालीस की कुछ पंक्तियां भी पढ़ीं. महा विकास आघाड़ी सरकार को ‘‘महा वसूली’’ करार देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यदि कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वहां की सरकार उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करती है.

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