Maharashtra Assembly : 'महाराष्ट्र में BJP नहीं चाहती योग्य साबित हों शिंदे गुट के विधायक', NCP विधायक ने लगाए गंभीर आरोप
Maharashtra Assembly Case: लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी में दरार के बाद पार्टी अपने जन आधार को दोबारा मजबूत करने में जुट गई है. रोहित पवार, शरद पवार के चेहरे के साथ युवा संघर्ष यात्रा भी निकल रही है.
Maharashtra Assembly MLA Case: महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना (एक नाथ शिंदे गुट) की सरकार बनने के बाद विपक्षी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे का खेमा लगातार सरकार का समर्थन करने वाले शिवसेना विधायकों की योग्यता खत्म करने के लिए प्रयास कर रहा है. इस बीच एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने सरकार में शामिल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पार्टी खुद नहीं चाहती है कि शिंदे गुट के 16 विधायक योग्य (अपात्र) साबित हों.
इस मुद्दे पर बात करते हुए एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी खुद नहीं चाहती कि शिवसेना (शिंदे गुट) के 16 विधायक पात्र साबित हों. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं. बीजेपी की हालत अभी खराब है, इसीलिए इस निर्णय को टाला जा रहा है. हमे लगता है लोकसभा चुनाव से पहले आखिर फैसला इस पर अदालत ही लेगी."
उन्होंने कहा, "बीजेपी सिर्फ अपने फायदे की सोच रही है इसीलिए इस मामले को लगातार लटकाया जा रहा है और फैसला नहीं किया जा रहा."
युवा संघर्ष यात्रा निकाल रही एनसीपी
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में दरार के बाद पार्टी अपने जन आधार को दोबारा मजबूत करने में जुट गई है. इसके लिए रोहित पवार, शरद पवार के चेहरे के साथ महाराष्ट्र में युवा संघर्ष यात्रा भी निकल रही है. इस यात्रा में भले ही एनसीपी पार्टी का नाम और सिंबल नहीं है लेकिन एनसीपी में दरार के बाद शरद पवार की इस उम्र में भी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने की है महत्वपूर्ण टिप्पणी
आपको बता दें कि अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की योग्यता से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने का वक्त दिया है. उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर अध्यक्ष चुनाव से पहले इस पर फैसला लेने में विफल रहते हैं तो न्यायालय खुद इस मामले में उचित आदेश देगी.