Maharashtra Corona Guidelines: कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित रहे महाराष्ट्र में एंट्री लेने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गाइडलाइन के मुताबिक, महाराष्ट्र में एंट्री के लिए लोगों को दो शर्तों में से एक का पालन करना होगा. पहली शर्त है कि जो लोग राज्य में जाना चाहते हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा. दूसरी वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी है.
दूसरी शर्त है कि 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट रखना होगा. दोनों में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा.
बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी. इसमें 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए. कस्टमर को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई थी. गाइडलाइन में कहा गया था कि स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी दोनों टीके की दोनों खुराकें ले चुके हों.
गाइडलाइन में कहा गया था कि खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी.
महाराष्ट्र में कोरोना मामले
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6,686 मरीज संक्रमित हुए हैं और 158 मरीजों की मौत हुई है. इसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 63,82,076 हो गई है. राज्य में अब तक 1,34,730 मरीजों की जान गई है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को राज्य में 6,388 नए मामले आए थे और 208 संक्रमितों की मौत हुई थी.