मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है.सरकार ने लोगों से नया साल मनाने के लिए घर से बाहर नहीं जाने की अपील की है.राज्य सरकार के सर्कुलर में लोगों से अपने घरों में ही सामान्य तरीके से नए साल का स्वागत करने और समुद्रतट, उद्यान, सड़कों पर जाने से बचने की अपील की गई है.
सर्कुलर में विशेषकर दस साल से छोटे बच्चों और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों से इस महामारी के मद्देनजर नया साल मनाने के लिए घर से बाहर नहीं जाने का आह्वान किया गया है. मुंबई में नए साल पर मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगांव और जुहू आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.
सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है. इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जा रहे है और राज्य में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाई जाती हैं.इसमें कहा गया कि जिन गतिविधियों को समय-समय पर अनुमति दी गई है वे जारी रहेंगी.
बता दें कि कुछ महीनों में सरकार ने लॉकडाउन पाबंदियों में कई तरह की ढील दी है. महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने पूजा स्थलों को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी. इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में नौवीं से 12वीं तक कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं.
न्यू ईयर को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई नियमावली
- कोरोना के हालात को देखते लोगो से अपील की जाती है कि नए साल का स्वगत लोग घर बैठे करें, हो सके तो घरों से बाहर ना निकले अपने घरों में रहकर नए साल का स्वागत सादगी से करें.
- 31 दिसंबर के दिन नागरिक समुद्र तट, उद्यान, विशेष रूप से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन लाइन्स, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर इकठा होकर भीड़ करने से बचें.
- सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का सकती से पालन करें साथ ही मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग करें.
- खास कर बड़े बुजुर्ग (60) और बच्चें (10) घर से बाहर जाने से परहेज करें.
- 31 दिसंबर को किसी भी तरह के धार्मिक या सांकृतिक कार्यक्रमों का आयोजन न करें.
- नए साल के पहले दिन भक्त भारी संख्या में धर्मिक स्थलों पर दर्शन करने पहुंचते हैं. इस साल ऐसा करने से बचें. नए साल में आतिशबाजी ना करें. नियमों का सख्ती से पालन करें.
- नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.
- नाईट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा.
- बता दें कि नए वर्ष के दिन होटल्स, रेस्टोरेंट, पब्स को 11 बजे तक ही खुले रहने की मंजूरी मिली है. 11 बजे के बाद के बाद होटल्स, रेस्टोरेंट इत्यादि जगह नियमों को ताक पर रखते हुए खुली पाई जाएमगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रेणु चौधरी के इनपुट के साथ