Maharashtra News: महाराष्ट्र के वासिम ज़िले के अडिशनल सेसंस जज ने पूर्व मंत्री व NCP नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) के ख़िलाफ़ FIR दर्ज के आदेश दिए हैं. दरअसल, नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर जातीय टिप्पणी का आरोप है. कोर्ट का आदेश है कि नवाब मलिक पर IPC 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया जाए.
समीर वानखेड़े के चचेरे भाई संजय वानखेड़े ने वासिम ज़िला अदालत में याचिका की थी और उसी याचिका पर ऑर्डर आया है. संजय वानखेड़े ने पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी जिसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई. संजय का आरोप है की उनका परिवार महार जाती (दलित) है और नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जातीय टिप्पणी कर परिवार को मानसिक प्रताड़ना दी.
कोर्ट ने आदेश में जानें क्या कुछ कहा...
न्यायाधीश एच एमदेश पांडे ने वाशिम पुलिस को इस पूरे मामले का जांच करने से लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा कि साल 2021 नवंबर में शिकायत भेजे जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही कहा गया कि, लगाए गए आरोपों को देखते हुए मामले की जांच आवश्यक है.
महार जाति को लेकर किया अपमानित- समीर वानखेड़े
यह मामला तब का है जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि फ़र्ज़ी दस्तावेज़ो के आधार पर समीर ने सरकारी नौकरी हासिल की. साथ ही उस दौरान का है जब नवाब मलिक का दामाद ड्रग्स मामले में जेल में था और आर्यन खान ड्रग्स केस सुर्ख़ियों में था. समीर का आरोप था कि नवाब मलिक ने उनके महार जाती को लेकर उन्हें अपमानित किया था.
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