महाराष्ट्र में खुलेंगे सिनेमा हॉल और योग संस्थान | ये होगी शर्तें
महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा हॉल और थियेटर खोलने की अनुमति दे दी है. राज्य में अब तक 16,92,693 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा हॉल और थियेटर खोलने की अनुमति दे दी है.राज्य सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित स्वीमिंग पूल, योग संस्थान, सिनेमा हॉल, नाटकघर, मल्टीप्लेक्स 5 नवंबर से फिर खुलेंगे.
बयान में कहा गया है कि इसके लिए जरूरी है कि कोविड 19 प्रोटोकॉल (सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाना जरूरी है) का पालन हो.
सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और नाटकघरों को 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी. इनके अंदर किसी भी तरह के खाद्य पदार्थों की व्यवस्था नहीं होगी.
ये सभी प्रतिष्ठान मार्च में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये लॉकडाउन लागू किये जाने के बाद से बंद हैं. पिछले महीने राज्य में होटल और बार को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई थी.
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिये. शेष लॉकडाउन पाबंदियों को पहले ही 30 नवंबर तक बढ़ाया जा चुका है.
बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक 16,92,693 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं. इनमें से 44,248 लोगों की मौत हुई है. 15,31,277 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,16,543 लोगों का इलाज चल रहा है.