महाराष्ट्र में धार्मिक जगहों पर इजाजत के बाद ही लगाया जा सकेगा लाउडस्पीकर, विवादों के बीच उद्धव सरकार का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है. यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी.
मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है. यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी. सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्द ही इस संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक भी करेंगे. अगर कोई बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नाशिक पुलिस भी एक्शन में
वहीं नाशिक पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ली जाए. अगर बिना अनुमति लाउडस्पीकर मिला तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.
क्या कहा था राज ठाकरे ने
पिछले दिनों राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि "नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए? घर पर पढ़िए. प्रार्थना आपकी है, हमें क्यों सुना रहे हो? अगर इन्हें हमारी बात समझ नहीं आती तो आपकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे. राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे. आपको जो करना है करो." उन्होंने ये भी कहा कि, "ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है. हम होम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए. तीन मई तक सभी लाउडस्पीकर मस्जिद से हटने चाहिए, हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं होगी." इसके बाद राज ठाकरे ने रविवार को बयान दिया कि, देश भर के सभी हिंदुओं से मेरी विनती है की वो तैयारी में रहें. अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर नहीं हटे, तो जैसे को तैसा जवाब देने की ज़रूरत है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में होना चाहिए.
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