महाराष्ट्र सरकार ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत, स्कूल फीस में 15 प्रतिशत कटौती के निर्देश जारी
महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में अभिभावकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. राज्य में अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया.
मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सभी बोर्ड और माध्यमों के स्कूल प्रबंधन को अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए फीस में 15 प्रतिशत कटौती करने का निर्देश दिया. स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, यदि फीस का पूरा भुगतान कर दिया गया है तो स्कूलों को उसे वापस करना होगा या अगले अकादमिक सत्र में उस हिसाब से कम फीस लेनी होगी.
फीस जमा नहींं होने पर क्लास से नहीं होंगे वंचित
विवाद की स्थिति में संभागीय शिक्षा शुल्क नियामक संस्था में एक याचिका दायर करनी होगी और उसका फैसला सभी पर बाध्यकारी होगा. आदेश में कहा गया कि सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई छात्र फीस नहीं दे पाता है तो स्कूल प्रबंधन उसे ऑनलाइन या कक्षा में उपस्थित होकर पढ़ाई करने से वंचित नहीं कर सकता.
Maharashtra Government issues resolution on 15% cut in school fees for 2021-22, in the backdrop of #COVID19 pandemic.
— ANI (@ANI) August 12, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिए थे निर्देश
बता दें कि बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों के बचाव में महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राजस्थान के स्कूलों को 2020-21 में 15% कम फीस जमा करने के अपने मई के फैसले पर विचार करे. महाराष्ट्र के स्कूलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश (1 मार्च, 2021) को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी. जिसमें जीआर (8 मई, 2020) को फीस में कटौती की मांग को चुनौती दी गई थी.