महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात आठ बजे से अगले 15 दिनों तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया है. इसे ‘ब्रेक द चेन’ नाम दिया गया है. मंगलवार की रात को इसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह लोगों के आने-जाने पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही, राज्य के सभी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है. हालांकि, आवश्यक सेवाओं में लगी चीजों को छूट दी गई है.


आइये जानते है आज रात 8 बजे से धारा 144 लागू होने के बाद राज्य में क्या खुला और क्या बंद रहेगा-  


क्या-क्या खुला रहेगा?


महाराष्ट्र में लोकल और बसें बंद नहीं होंगी


बैंकों में काम-काज पूर्ववत जारी रहेगा


ट्रांसपोर्ट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी


ई-कॉमर्स सेवा और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे


रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना मंगाया जा सकेगा


मीडियाकर्मियों के लिए इजाजत होगी


शिव भोजन थाली मुफ्त में देंगे


क्या बंद रहेगा?


पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर आज से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे.


रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे


गैर-जरूरी सेवाओं वाले दफ्तरों को बंद करना होगा


बिना काम के आवाजाही नहीं कर पाएंगे


सभी सार्वजनिक स्थल, प्रतिष्ठान और गतिविधियां बंद रहेंगी


धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृति सभा पर प्रतिबंध


किसके लिए क्या ऐलान?


निर्माणाधीन कार्यों में लगे मजदूरों को 1500 रुपये दिए जाएंगे. 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की मदद दी जाएगी.


परमिट वाले रिक्शाचालकों को 1500-1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.


आदिवासी को 2 हजार रुपये दिए जाएंगे.