मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. राज्य सरकार ने राज्य के लिए एक नया नारा दिया है 'Mission Begain Again'. महाराष्ट्र में 1 जून 2020 से 30 जून की रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. 1 जून से 30 जून 2020 तकलॉक डाउन का कड़ाई से पालन  किया जाएगा. नाईट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा.  वहीं बहुत जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी.


65 साल से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की हिदायत दी गई है. कंटेनमेंट जोन को निर्धारित करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कमिश्नर, जिला अधिकारी को होगी. चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बाद  कंटेनमेंट जोन तय होगा जहां सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज उपलब्ध होंगी.


Mission Begin Again फेज 1 की शुरुआत 3 जून से होगी


खुली जगहों पर अकेले में साइकिलिंग, दौड़ने, वाकिंग, रनिंग की इजाजत होगा. समुद्री किनारों पर भी अकेले में खेलने,  कूदने या फिजिकल एक्टिविटी की इजाजत होगी. अकेले काम करने वाले प्लंबर , इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल, टेक्नीशियन को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और मास्क पहनकर काम करने की इजाजत होगी. गेराज और वर्कशॉप में पहले से अपॉइंटमेंट लेकर काम कराने की छूट होगी. राज्य में सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे. जहां पर 15 फ़ीसदी स्टाफ या 15 कर्मचारी (दोनों में से जो ज्यादा हो ) को लेकर काम करना शुरू होगा.


Mission Begin Again फेज 2 की शुरुआत 5 जून से होगी


सभी मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर, दुकानें व सड़क के किनारे की दुकानें खुलेगी और और ऑड-ईवन दिन के आधार पर यह दुकान खुलेंगी. सड़क के एक तरफ की दुकानें ऑड तारीख पर खुलेंगी और सड़क के दूसरे तरफ की दुकानें ईवन तारीखों पर खुलेंगी. दुकानों में ट्रायल रूम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी, साथ ही साथ कपड़ों को बदलने या लौटाने के नियम लागू नहीं होंगे.


सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की जिम्मेदारी दुकान के मालिक की होगी. दुकान में मार्किंग के जरिए, ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए या टोकन सिस्टम के जरिए दुकानदार  सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करा सकता है .


शॉपिंग करने के लिए ग्राहक नजदीकी मार्केट या दुकानों का इस्तेमाल करें. लोग पैदल चलकर या साइकिल के जरिए मार्केट में जा सकते हैं. नॉन एसेंशियल कामों के लिए या सामान खरीदने के लिए वाहनों के इस्तेमाल पर रोक है. यदि किसी दुकान या शॉपिंग मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होता है तो अथॉरिटी उस शॉपिंग या परिसर दुकान को बंद करा सकती है. टैक्सी, रिक्शा या चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो और लोग सफर कर सकते हैं. दो पहिया वाहन पर ड्राइवर के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी बैठ सकता है.


Mission Begin Again फेज 3 की शुरुआत 8 जून से होगी


सभी प्राइवेट दफ्तर 8 जून से खुलेंगे, लेकिन इन प्राइवेट दफ्तरों में 10 फीसदी कर्मचारियों से काम शुरू करना होगा. अन्य कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है. जिले के भीतर ही 50 फीसदी प्रवासियों के साथ बस चलाने की अनुमति है. एक जिले से दूसरे जिले में बस नहीं चलेगी.


क्या नहीं खुलेगा
यह सारी चीजों को खोलने की अनुमति नहीं होगी-
स्कूल , कॉलेज,  ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट , कोचिंग इंस्टिट्यूट
अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा (MHA की इजाजत छोड़कर)
पैसेंजर ट्रेन
सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल , थिएटर, बार
मेट्रो रेल
स्पा,  सैलून,  ब्यूटी पार्लर
धार्मिक संस्थाएं नहीं खुल सकती
शॉपिंग मॉल,  होटल , रेस्टोरेंट


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