मुंबई: ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए एसओपी जारी की है.


सरकार द्वारा सोमवार को जारी एसओपी के अनुसार, ‘‘हवाईअड्डे के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया जाए कि उक्त जगहों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस के नये प्रकार के कैरियर के रूप में देखा जाए और उनसे उसी हिसाब से निपटा जाए.’’


इन देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा
एसओपी में कहा गया है कि इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है.इन जगहों से आने वाले किसी भी यात्री को होम क्वारंटाइन की अनुमति नहीं होगी.


क्रिसमस को लेकर सरकार की लोगों से अपील
कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे सरल तरीके से क्रिसमस का त्योहार मनाएं.सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, क्रिसमस के अवसर पर चर्च में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में प्रार्थना सभा की जाए.


अन्य नियमों के अलावा पुणे सहित महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक रात्रिकालीन कर्फ्यू (रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक) लगाया गया है.


नाइट कर्फ्यू के दौरान किन चीजों की इजाजत रहेगी?
नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी तरह की आपातकालीन सेवाओं की इजाजत होगी. सब्जी, दूध और दवाई जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर कोई रोक नहीं रहेगी. रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच एक जगह पर पांच लोगों से ज्यादा को मंजूरी नहीं दी गई है.


किन चीजों को इजाजत नहीं होगी?
मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर सभी मार्केट और दुकानें रात 11 बजे बंद हो जाएंगी.
इमरजेंसी को छोड़कर सभी तरह के यातायात पर भी पाबंदी रहेगी.


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