महाराष्ट्र सरकार का आदेश- जींस-टीशर्ट पहनकर ऑफिस न आएं सरकारी कर्मचारी, चप्पलें पहनने पर भी रोक
महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में कहा कि राज्य में अब सरकारी कर्मचारी जींस और टी-शर्ट पहनकर दफ्तर न आएं. इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहन कर आने की इजाजत भी नहीं है.
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मुंबई: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है. इस नए ड्रेस कोड के तहत राज्य में सरकारी कर्मचारी अब जींस और टी-शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आ सकते हैं. इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहन कर आने की भी इजाजत नहीं है. इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हाथ से सूतकताई को बढ़ावा मिल सके.
राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा, "यह देखा गया है कि कई अधिकारी/कर्मी (मुख्य तौर पर अनुबंध वाले कर्मी और सरकारी काम में लगे सलाहकार) सरकारी कर्मियों के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं पहनते हैं. इससे सरकारी कर्मियों की छवि लोगों के बीच खराब होती है."
ठाकरे सरकार ने अपने आदेश में आगे कहा कि राज्य में अब सरकारी कर्मचारी जींस और टी-शर्ट पहनकर दफ्तर न आएं. इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहन कर आने की भी इजाजत भी नहीं है.
सरकार के आदेश के मुताबिक, महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट-शर्ट और जरूरत पड़ने पर दुपट्टा ले सकती हैं. वहीं पुरुष शर्ट-पैंट पहन सकते हैं. वहीं, महिला कर्मचारी चप्पल, सैंडल या शूज और पुरुष शूज या सैंडल पहन सकते हैं. सरकार ने अपने आदेश में आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों को गहरे रंग और अजीब कढ़ाई या तस्वीर छपे कपड़े नहीं पहनने चाहिए.
इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि लोग सरकारी कर्मचारियों से 'अच्छे बर्ताव और पर्सनालिटी की उम्मीद करते हैं. अगर कर्मचारियों की पोशाक अनसुटेबल या गंदा होगा तो इसका असर उनके काम पर भी पड़ेगा. इसीलिए सभी की पोशाक उचित और साफ होनी चाहिए.
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