Maharashtra Latest News: महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठ-जोड़ से बनी शिंदे सरकार ने आज एक अहम विधेयक पारित कर दिया. शिंदे सरकार की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) में महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पास (Maharashtra Lokayukta Bill 2022) किया गया है. इस विधेयक के अनुसार, लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी. साथ ही इसके लिए विधानसभा के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी.
महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 को विधानसभा में सोमवार को पेश किया गया था. बता दें कि यह वो विधेयक है जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है. इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा, जो आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित होंगे.
अब मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करना होगा मुश्किल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 में यह भी प्रावधान है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े किसी ऐसे मामले जो आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित हैं, उसकी कोई भी जांच गुप्त रखी जाएगी और अगर लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज करने लायक है तो जांच के रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं किए जाएंगे या किसी को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे.
विरोध करते रह गए विपक्षी दलों के नता
इस विधेयक का कई दलों के नेता विरोध कर रहे थे. इसके बावजूद महाराष्ट्र विधानसभा में यह विधेयक आज पारित हो गया. इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ी एक अहम खबर यह आई कि नेता प्रतिपक्ष अजित पवार को सरकार ने नागपुर से मुंबई आने के लिए सरकारी विमान उपलब्ध कराया. अजित पवार की पहले से फ्लाइट की टिकट बुक थी लेकिन उन्हें मुंबई लाने के लिए सरकारी प्लेन भेजा गया. इसके चलते महाराष्ट्र में कई तरह की चर्चाएं होने लगीं.
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