Maharashtra में सख्त पाबंदियां, 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू, मॉल से लेकर जिम-स्पा तक के लिए गाइडलाइंस जारी
Maharashtra Guidelines: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एलान किया है कि राज्य में 10 जनवरी से रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
Maharashtra Corona Guidelines: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी पाबंदियों का एलान कर दिया है. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने एलान किया है कि राज्य में 10 जनवरी से रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. सरकार ने सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूहों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा सरकार ने स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्कों को बंद करने का आदेश दिया है.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी. वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों को घर से काम करने का विकल्प चुनना चाहिए और यदि कार्यालय से काम करना आवश्यक है तो काम के घंटे को अलग- अलग करना चाहिए. निजी कार्यालयों को भी घर से काम करने की अनुमति देकर और काम के घंटे को अलग-अलग करके कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा गया है.
समारोहों में 50 फीसदी लिमिट तय
आदेश में कहा गया है कि विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते. तरणताल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे. हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे. पहले से निर्धारित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को छोड़कर, खेल आयोजनों को स्थगित कर दिया जाएगा. हालांकि इस तरह के आयोजन दर्शकों के बिना और खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के लिए बायो-बबल के साथ होंगे.
आदेश में कहा गया है कि टूर्नामेंट या आयोजन के हर तीसरे दिन खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य होगा. आदेश के अनुसार जनता के लिए मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय, किले और अन्य टिकट वाले स्थान बंद रहेंगे. शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं और आगंतुकों की वर्तमान संख्या की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए.
कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे. रेस्टोरेंट और भोजनालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे और आगंतुकों की वर्तमान संख्या नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी. वे भी रात 10 बजे तक ही खुले रह सकते हैं.
इसमें कहा गया है कि सिनेमा थिएटर और ड्रामा हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे. कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके व्यक्तियों के लिए ही सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी. प्रतियोगी परीक्षाएं, जहां हॉल टिकट जारी किए गए हैं, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी. आदेश में कहा गया है कि भविष्य की सभी परीक्षाएं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद ही आयोजित की जाएंगी.
महाराष्ट्र में आई संक्रमण की बाढ़
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 41 हज़ार 434 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 9 हज़ार 671 लोग डिस्चार्ज हुए और 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. इस वक्त राज्य में 1 लाख 73 हज़ार 238 कोरोना के एक्टिव मामले हैं. इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रोन से संक्रमित होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है. आज ओमिक्रोन के 133 नए मामले सामने आए. राज्य में अब तक ओमिक्रोन के कुल 1 हज़ार 9 मामले दर्ज़ किए जा चुके हैं.
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