मुंबई: महाराष्ट्र में पौने दो लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. अभी भी मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. इसलिए महाराष्ट्र में अनलॉक-2 की गाइडलाइन लागू नहीं होगी. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन की मियाद बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 की रात 12 बजे तक कर दी है. राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है. इसलिए वायरस के संक्रमण को रोकथाम के लिए जरूरी महामारी ऐक्ट 1897 की धारा-2 और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2020 मध्यरात्रि तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है.
देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं. महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हर दिन 5000 से अधिक नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं. राज्य में कुल कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 169,883 हो गई है. कोरोना की वजह से राज्य में 7610 लोग जान गवा चुके हैं.
महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान जो छूट दी जा रही थी वही जारी रहेगी. अब तक जिस तरह जरूरी सामनों की दुकानें खुली हैं, उसी ऑड-इवन डे में दुकानों को खोला जा सकता है. वहीं सीमित लोगों के साथ दफ्तर, सीमित लोगों के साथ गाड़ियां शुरू रहेंगीं. मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालने करने के निर्देश दिए गए हैं .
क्या है अनलॉक-2 की गाइडलाइन
देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया अपना रही है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, जिम अभी बंद रहेंगे. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा.
कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ ढील दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है. ‘अनलॉक-2’ के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो 30 जून को ‘अनलॉक-1’ के पूरा होने के बाद एक जुलाई से लागू होंगे.
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