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Maharashtra: राज ठाकरे को औरंगाबाद में सभा करने की मिली इजाजत, इन शर्तों का सख्ती से करना होगा पालन
Raj Thackeray Rally: जनसभा में हिस्सा लेने वाले राज ठाकरे के समर्थकों को अनुशासन का पालन करना होगा. रैली के दौरान या फिर बाद में आपत्तिजनक नारे या अभद्र व्यवहार न हो इसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
Raj Thackeray Got Permission For Rally: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में अपनी बहुप्रतीक्षित रैली आयोजित करने की अनुमति मिल गई है. ये रैली औरंगाबाद के सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल मैदान के मैदान में होगी. इस रैली के दौरान कई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा. जनसभा 1 मई को शाम साढ़े 4 बजे से रात 9.45 तक की जा सकेगी. जनसभा में हिस्सा लेने वाले राज ठाकरे के समर्थकों को आत्म-अनुशासन का पालन करना होगा. रैली के दौरान या फिर बाद में आपत्तिजनक नारे या अभद्र व्यवहार न हो इसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा. उपस्थित लोगों को अपनी कार, दोपहिया या कोई अन्य वाहन निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में पार्क करने के निर्देश दिए गए हैं.
MNS प्रमुख राज ठाकरे की सभा को लेकर शर्तें
- ये सभा 1 मई 2022 को शाम 4.30 से रात 9.45 बजे तक ही आयोजित हो, साथ ही सभा की जगह और समय में कोई बदलाव ना हो
- सभा में आने वाले और जाने वाले लोगों को अनुशासन का पालन करना चाहिए. सभा से वापस जाते वक्त किसी भी तरह की नारेबाजी ना की जाए.
- आने वाली सभी गाड़ियों को पुलिस द्धारा सुझाए गए मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा. कोई भी मार्ग ना बदले. मर्यादा में ही गाड़ी चलाएं. जहां गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहीं गाड़ियां पार्क करें.
- कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह के शस्त्र, तलवार, विस्फोटक पदार्थ ना रखें या फिर उसका प्रदर्शन ना करें, आर्म्स एक्ट को भंग ना करें.
- शर्त क्रमांक 2,3,4 आने वाले लोगों की बताने की जिम्मेदारी आयोजकों की है.
- इस कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाए. उनके नाम, मोबाइल नम्बर और औरंगाबाद शहर के बाहर से आने वाले लोगों की संख्या, हर विभाग से कितने लोग आनेवाले हैं, उनके आनेजाने वाले मार्ग की जानकारी एक दिन पहले सिटी चौक पुलिस निरीक्षक को दी जाए.
- बैठने की व्यवस्था 15000 लोगों की है, तो उससे ज्यादा लोगों को आमंत्रित ना करें. अगर क्षमता से ज्यादा लोग आए तो वहां पर धक्का मुक्की या फिर भगदड़ जैसी कुछ घटनाएं हुई तो उसके लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
- व्यवस्था बनी रहे इसलिए पुलिस निर्देश दे उस जगह मजबूत बैरिकेड्स लगाए जाएं. सुरक्षा के कारण से सभा में आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग का अधिकार पुलिस को है, इसमें कोई बाधा ना हो, इसका ख्याल रखा जाये.
- किसी भी वंश, जाति, भाषा, वर्ण, प्रदेश, जन्मस्थान, धर्म आदि को लेकर किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति समूह का अपमान ना हो. विरोध में या उकसाने का कृत्य या नारेबाजी न हो इसका सख्ती से आयोजक पालन करें.
- सभा के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर की आवाज आवाज सुप्रीम कोर्ट से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक हो. इसका उल्लंघन होने पर पर्यावरण कानून के तहत 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है.
- कार्यक्रम के दौरान किसी भी जरुरी सेवा जैसे सिटी बस सेवा, एम्बुलेंस, अस्पताल, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, यातायात में रुकावट न हो इसका ख्याल रखें.
- ट्रैफिक नियमन के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियमन 1951 धारा 36 के तहत निकली हुई अधिसूचना सभी आयोजक, वक्ता, और सभा में आने वाले लोगों पर लागू होगी.
- सभी महिला पुरुषों के लिए अलग अलग आसन व्यवस्था, पीने का पानी और टॉयलेट की स्वतंत्र व्यवस्था हो.
- इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बैरिकेड्स, पंडाल, लाउडस्पीकर ठीक होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई दिक्कत हो तो जेनरेटर की सुविधा पहले से ही उपलब्ध की जाए.
- यह कार्यक्रम ठीक तरीके से होने के लिए दी गई शर्तो का उल्लंघन होने पर सभी आयोजक, वक्ता पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और ये नोटिस कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की जाएगी.
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