कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी तरह के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी.
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मुंबई: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके तहत 27 मार्च से रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. अब मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ लगने वाले जुर्माने के 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा सड़क पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे. लेकिन रात में खाने की होम डिलीवरी की छूट दी गई. इसके अलावा किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगा दिया गया है. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. समुद्र तटों तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी.
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश 27 मार्च की मध्यरात्रि से लागू होगा. इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.’’ इसके साथ ही कहा गया, ‘‘बगीचों और समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को इसी अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं पर प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.’’
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