PFI पर बैन के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने जारी की विशेष गाइडलाइन, संगठन के सदस्यों और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी के आदेश
Maharashtra on PFI Ban: पीएफआई (PFI) प्रतिबंध पर सहानुभूति रखने वाले और समर्थन में सोशल मीडिया (Social Media Account) पर पोस्ट लिखने वालों पर पुलिस टीम को नज़र रखने के आदेश दिए गए हैं.
Maharashtra Police on PFI Ban: कट्टर इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) की आतंकी फंडिंग (Terrorist Funding) और दूसरी गतिविधियों के चलते देश में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है. गृह मंत्रालय की ओर से बैन को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देशभर में इसे लेकर हलचल मची है. केंद्र सरकार की ओर से बैन किए जाने के बाद कई राज्यों की सरकारें भी आदेश जारी कर पीएफआई और उसके सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखने में जुट गई हैं.
महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) ने इसके संबंध में विशेष गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें इस संगठन से जुड़े सदस्यों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की बात कही गई है.
PFI से जुड़े सदस्यों पर पैनी नजर
महाराष्ट्र पुलिस विभाग ने सभी जिला पुलिस और कमिश्नरेट को इस संबंध में विशेष गाइडलाइन जारी किया है. PFI से जुड़े सदस्य किन कार्यक्रमों में किस बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इस पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही इस संगठन से जुड़े सदस्यों की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है.
सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी
पीएफआई (PFI) प्रतिबंध पर सहानुभूति रखने वाले और समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वालों पर पुलिस टीम को नज़र रखने के आदेश दिए गए हैं. इस संगठन के सदस्यों के सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया वेबसाइट और पेज पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है. पीएफआई PFI का झंडा, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग का इस्तेमाल करने वालों पर क़ानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
PFI द्वारा सोशल मीडिया (Social Media) पर सामाजिक द्वेष फैलाने और आपत्तिजनक मैसेज को लेकर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. हर स्थिति में क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं.
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