Maharashtra Political Crisis Live: बनी रहेगी शिंदे सरकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला- पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते
Maharashtra Political Crisis Live: महाराष्ट्र में बागी एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के भविष्य पर आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया लेकिन उसने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए.
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Background
Maharashtra Political Crisis Live: शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों की बगावत के कारण महाराष्ट्र में पैदा हुए राजनीतिक संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाएगा. इस बग़ावती के चलते उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास उधाड़ी सरकार गिर गई थी.
कोर्ट ने इस मामले में 16 मार्च से 9 दिनों तक दलीलें सुनी जिसके बाद क्रॉस-याचिकाओं के एक बैच पर अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि...
वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की उद्धव ठाकरे गुट की मांग पर फैसला सुनाएगी. आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ बग़ावत करने के लिए एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायक अयोग्य हैं या नहीं.
चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के बीच चली थी लड़ाई
दरअसल, विधानसभा उपाध्यक्ष ने इन 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया था जिसमें एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल थे. हालाँकि, इस सब के बाद एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली और अपने गुट को असली शिवसेना गुट करार किया जिसको लेकर चुनाव आयोग में पार्टी सिंबल को लेकर दोनों गुटों के बीच लड़ाई चली.
उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट
फ़रवरी महीने में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और पार्टी का नाम और चिन्ह ‘धनुष और तीर’ शिंदे गुट को दिया. वहीं, चुनाव आयोग के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने इस मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया.
उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि एकनाथ शिंदे गुट के बागियों को किसी पार्टी में विलय करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. ऐसे में बगावत करने वालों को अयोग्य घोषित किया जाए.
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Maharashtra Politics Crisis Live: सरकार आएगी जाएगी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं
उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, सरकार आएगी जाएगी लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की जनता देखे सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध करार दिया है.
Maharashtra Politics Crisis Live: संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया, राज्यपाल की भूमिका इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध रही.
SC Verdict On Maharashtra Assembly: उद्धव को दोबारा बहाल नहीं कर सकते
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उद्धव ठाकरे को दोबारा बहाल नहीं कर सकते हैं.
SC Verdict On Maharashtra Assembly: विधायकों की अयोग्यता पर हम नहीं लेंगे फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हम विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते हैं.
SC Verdict On Maharashtra Assembly: राज्यपाल को वो नहीं करना चाहिए जो ताकत संविधान ने उनको नहीं दी है
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा, राज्यपाल को अपने पद पर बैठकर उन शक्तियों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए जो शक्तियां संविधान ने उनको दी ही नहीं है.
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