Maharashtra: महाराष्ट्र में चल रही लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच राज ठाकरे के घर से बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाकर एक बार फिर सुर्खियों में आने वाले राज ठाकरे पर एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले को लेकर उन पर नॉन बेलेवल वारंट जारी किया गया है. यह वारंट सांगली कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है. वहीं राज ठाकरे को crpc की धारा 149 के तहत नोटिस भेज सकती है मुंबई पुलिस.


 






इसके अलावा राज ठाकरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 117, 143, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 7, मुंबई पुलिस एक्ट 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह 5 से 10 साल से ज्यादा पुराना मामला है इसलिए उसपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होती है. 


 






महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर चल रही बहस के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में रैली की थी. संबोधन के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम को चुनौती देते हुए कहा था कि आज तारीख एक मई है, कल दो मई है, 3 मई को ईद है, इसके बाद 4 मई को हम नही सुनेंगे. जहां जहां लाउडस्पीकर्स लगे हुए है, वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा. 


रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद केस दर्ज


1 मई को राज ठाकरे ने अपने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में औरंगाबाद में बड़ी रैली की थी. महाराष्ट्र पुलिस ने कई शर्तों के साथ रैली को मंजूरी दी थी. लेकिन अब इसी रैली को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. साथ ही आयोजकों का नाम भी एफआईआर में शामिल है. बताया गया है कि पुलिस ने पूरी रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, जिसे देखने के बाद ये मामला दर्ज किया गया है. 


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