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'जल्द देंगे सरप्राइज', शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले पर सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील और क्या बोले?

Shiv Sena MLAs Disqualification: विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अपनी सुनवाई 31 दिसंबर पूरा करने का निर्देश दिया है. 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक लगातार सुनवाई होगी.

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों के आयोग्यता मामले को लेकर बुधवार (22 नवंबर) को लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रही. विधान भवन में सुबह 11:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनवाई की शुरुआत की.

मंगलवार की तरह ही बुधवार के दिन भी शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने उद्धव गुट के विधायक और मुख्य सचेतक सुनील प्रभु से कई सारे सवाल पूछे, जिसका सुनील प्रभु ने उत्तर दिया. ज्यादातर समय इनके बीच बहस में ही निकल गया. इस दौरान उद्धव ठाकरे के वकील देवदत्त कामत भी मौजूद रहे.

एकनाथ शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने उद्धव गुट के विधायक और मुख्य सचेतक सुनील प्रभु से विटनेस बॉक्स में करीबन 6 घंटे तक क्रॉस एग्जामिनेशन किया. इस दौरान सुनील प्रभु से पिछले साल जून महीने में हुए विधान परिषद चुनाव के समय व्हिप जारी करने को लेकर कई सवाल पूछे गए.

उद्धव ठाकरे गुट के विधायक और मुख्य सचेतक से महेश जेठमलानी की तरफ से पूछे गए सवाल

  • विधान परिषद की मतगणना की तारीख क्या थी?
  • आपने किस समय व्हिप तैयार किया था?
  • आपने विधायकों को व्हिप कैसे दिया?
  • उस दिन आपने किन-किन विधायकों को व्हिप जारी किया था?
  • 20 जून 2022 को जिन विधायकों को आपने व्यक्तिगत रूप से व्हिप दिया था, क्या आपने उन विधायकों के पास से लिखित रूप में यह लिखवाकर लिया था कि व्हिप उन विधायकों को मिल गया है?
  • आपको व्हिप जारी करने के लिए किसने कहा था?
  • क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपने व्हिप एक्नॉलेज किया?

सुनील प्रभु ने सभी सवालों का दिया जवाब

महेश जेठमलानी की तरफ से पूछे गए सवालों की लिस्ट लंबी थी. सुनील प्रभु ने एक-एक कर महेश जेठमलानी के सभी सवालों का जवाब दिया. इस बीच सुनील प्रभु शिंदे गुट के वकील और उद्धव ठाकरे गुट के वकील के बीच हल्की नोक झोंक भी देखने को मिली.

विधानसभा स्पीकर ने बीच-बचाव करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मुझे इस मामले में अपनी सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी करनी है. कृपया आप सभी सुनवाई पूरी करने में सहयोग करें. बेवजह की बातों को लेकर समय न बर्बाद करें.'' 

16 दिनों में पूरी करनी है सुनवाई- विधानसभा स्पीकर

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, ''अगर सार्वजनिक छुट्टी और अधिवेशन को छोड़ दिया जाए तो मेरे पास इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए महज 16 दिन का समय बचा है. मुझे इन 16 दिनों में अपनी सुनवाई पूरी करनी है.''

सुनवाई खत्म होने के बाद महेश जेठमलानी ने कहा, "उद्धव ठाकरे गुट के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की ओर से कतिथ तौर पर जारी किया गया व्हिप फर्जी है. 21 जून को कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था." आने वाले दिनों में अन्य विटनेस को बुलाए जाने के सवाल पर महेश जेठमलानी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम आपको सरप्राइस देंगे.

28 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगी सुनवाई

शिवसेना विधायकों के अयोग्यता वाले मामले को लेकर 22 नवंबर से 24 नवंबर और तीन दिनों के अवकाश के बाद 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक लगातार सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अयोग्यता मामले की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी करनी है.

ये भी पढ़ें: Karnataka News: 'कांग्रेस अपनी लाइन पर कायम लेकिन...', जाति जनगणना को लेकर बोले डीके शिवकुमार

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