मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर कम होने के साथ ब्रेक द चेन के तहत अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया 5 स्तर में शुरू की जाएगी. शहरों के मौजूदा हालात के आधार पर पाबंदियों को कम किया जाएगा. 5 फीसदी से कम संक्रमण वाले जिलों में सभी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी.
राज्य में अनलॉक के पांच लेबेल इस प्रकार हैं
- पहला स्तर- जिन जिले में संक्रमण दर 5 फीसदी से कम है और 75 फीसदी से ज्यादा ऑक्सीजन बेड खाली हैं, वहां लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा और सभी दुकानें, पार्क, थिएटर, रेस्टोरेंट, प्राइवेट आफिस सैलून खोलने की अनुमति दी जाएगी.
- दूसरा स्तर- इसमें पांच फीसदी की कोरोना संक्रमण दर और 60 फीसदी खाली ऑक्सीजन बेड वाले जिले शामिल हैं. इन शहरों में सभी तरह की दुकानों को रेगुलर खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन रेस्टोरेंट और मॉल थिएटर में 50 फीसदी ग्राहकों की अनुमति दी जाएगी. सार्वजनिक स्थान पूरी तरह से खुल जाएंगे. प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में 100 फीसदी कर्मचारियों के आने की अनुमति दी जाएगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट 100 फीसदी शुरू होंगे, लेकिन शादी जैसे कार्यक्रमो में सिर्फ 100 लोगो की ही उपस्थिति होनी चाहिए.
- तीसरा स्तर- इसमें 10 फीसदी तक कोरोना संक्रमण दर वाले जिले और 60 फीसदी से कम ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं. सभी दुकानों शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, गार्डन सिर्फ सुबह 5 से 9 खुले रहेंगे. दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को काम करने की अनुमति. रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 फीसदी ग्राहक शाम 4 बजे तक आ सकते है उसके बाद पार्सल की देने की छूट. शादी कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोग शामिल.
- चौथा चरण- 10 से 20 फीसदी कोरोना संक्रमण दर वाले जिले और 40 फीसदी से कम ऑक्सीजन बेड वाले जिले इसमें शामिल हैं. होटल को सिर्फ पार्सल देने की छूट, आवश्यक दुकानों को 4 बजे तक खोलने की छूट. शादी कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकते है. दफ्तरों में सिर्फ 25 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति बाकी सभी प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे.
- पांचवा चरण- इसमें 20 फीसदी से अधिक की कोरोना संक्रमण दर और 25 फीसदी से कम ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता वाले जिले शामिल होंगे. यह ग्रुप स्थायी रेड जोन में होगा. जिसमें सभी तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे. अभी तक लोकल ट्रेन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. यह नियम पूरे महाराष्ट्र में सोमवार से लागू होगा.
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