मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर से संबंधित शिकायतों और उसी के बारे में भड़काऊ बयानों पर काम करना शुरू कर दिया है. मुंबई पुलिस ने उन उपद्रवी तत्वों की सूची बनानी शुरू कर दी है जो अतीत में असामाजिक गतिविधियों, सांप्रदायिक उकसावे आदि में शामिल थे.


आईपीसी की धारा 144, 149 और 151 के तहत उपद्रवी तत्वों के खिलाफ निवारक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है. वहीं कुछ लोगों को पहले ही प्रिवेंटिव मेजर के रूप में नोटिस भेजा जा चुका है. प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए नोटिस भेजने का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में इसमें तेजी लाई जाएगी.


अवैध मंदिर और मस्जिदों को नहीं दी जाएगी लाउडस्पीकर की अनुमति


वहीं मुंबई पुलिस कई मस्जिदों और मंदिरों के निर्माण में कानूनी रूप से किया जाता है, लेकिन जो अवैध हैं या सभी नियमों का पालन किए बिना बनाए गए हैं. उन्हें लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी. मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर के लिए अनुमति देते हुए मुंबई पुलिस रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नॉइज पॉल्युशन के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएगी.


अवैध स्ट्रक्चर वालों को नहीं मिलेगी इजाजत


लाउडस्पीकरों की अनुमति उन्ही धार्मिक संस्थानों को दी जाएगी जो साइलेंट जोन में नही है. साथ ही ये भी देखा जाएगा कि लाउडस्पीकर के लिए परमिशन मांग रहे मस्जिद या मंदिर का स्ट्रक्चर लीगल या नही. अवैध लाउडस्पीकरों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33w और 135 सहित सभी मौजूदा मानदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों को जब्त किया जाएगा और ₹12 हजार जुर्माने का प्रावधान भी है.


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