Nupur Sharma Controversial Remarks Over Prophet Muhammad: पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद से बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) ने उनको नोटिस जारी कर 22 जून को पेश होने को कहा है. एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निलंबित पदाधिकारी नूपुर शर्मा को पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 22 जून को पेश होने को कहा है. 


उन्होंने बताया कि बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की. अधिकारी ने बताया कि उसके बाद मुंब्रा पुलिस ने नूपुर को 22 जून को जांच अधिकारी के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है.


क्या बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल?
इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ उनकी विवादित टिप्पणी के कारण राज्य में एक एफआईआर दर्ज की गई है. जिस वजह से राज्य पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. जांच के बाद ही ये तय किया जा सकेगा कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है. इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने शर्मा को ईमेल के साथ-साथ स्पीड पोस्ट के जरिए भी समन भेजा है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.


बीजेपी ने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर शर्मा को रविवार को निलंबित कर दिया था. कई मुस्लिम देशों ने इस टिप्पणी की निंदा की है. मुंबई में पाई धोनी पुलिस ने भी शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने सोमवार को कहा था कि वे भी शर्मा के खिलाफ एफआईआर के संबंध में उनके बयान दर्ज करने के लिए उनको समन भेजेगी.


किन धाराओं में दर्ज की गई है एफआईआर?
मुंबई पुलिस ने टेलीविजन समाचार चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में शर्मा के खिलाफ 28 मई को मामला दर्ज किया था. पुलिस ने बताया कि शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धाराओं 295ए (IPC 295 A) (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करके आहत करना), 153 ए (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (दो) (सार्वजनिक उपद्रव को भड़काने वाले बयान) के तहत आरोप दर्ज किया गया है. 




Sidhu Moose Wala Case: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक 8 लोग गिरफ्तार, SIT ने की 4 शूटर्स की पहचान


Monkeypox: गाजियाबाद के मंकीपॉक्स के संदिग्ध मामले की आई रिपोर्ट, बच्ची के शरीर पर खुजली और रैशेज की मिली थी शिकायत