भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधन किये हैं. इनके लागू होने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे. उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी. इसके साथ ही, उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी जारी रहेगा.


मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने आज भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को मंडी अधिनियम में किए गए संशोधनों की जानकारी दी और बताया कि अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसानों के घर पर जाकर अथवा खेत पर उनकी फसल खरीद सकेंगे. पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस रहेगा. व्यापारी कहीं भी फसल खरीद सकेंगे.


मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने ई-ट्रेडिंग व्यवस्था भी लागू की है, जिसमें पूरे देश की मंडियों के दाम किसानों को उपलब्ध रहेंगे. वे देश की किसी भी मंडी में, जहां उनकी फसलों का अधिक दाम मिले, सौदा कर सकेंगे.


सौदा पत्रक व्यवस्था के अच्छे परिणाम
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बताया कि इस बार हमने प्रदेश में सौदा पत्रक व्यवस्था लागू की है. इसके माध्यम से व्यापारी किसानों से उनकी फसल घर से ही खरीद रहे हैं. मंडियों की खरीद की लगभग 80 फीसदी खरीदी सौदा पत्रकों के माध्यम से हुई है. किसानों को इससे उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ है. इस प्रयोग के परिणाम सकारात्मक होने के कारण हमने मंडी अधिनियम में संशोधन किये हैं.