Malegaon Blast Case: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सोमवार को एक विशेष अदालत में सौंपी गई अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि 2008 मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीमार हैं. चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. रिपोर्ट पर गौर करने के बाद विशेष एनआईए न्यायाधीश ए के लाहोटी ने ठाकुर की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए राहत देने की मांग की थी. 


मामले में मुख्य आरोपी और भोपाल से लोकसभा की सदस्य ने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से राहत दिए जाने की मांग की थी. अदालत ने केंद्रीय एजेंसी से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने और सोमवार तक एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था. हालांकि, अदालत ने ठाकुर को 20 अप्रैल और उसके बाद बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया.


प्रज्ञा ठाकुर के घर गया था डॉक्टर और की थी पुष्टि- बीमार हैं


अदालत दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 (जहां अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करता है) के तहत आरोपी के बयान दर्ज कर रही है. अनुपालन रिपोर्ट के साथ संलग्न चिकित्सा प्रमाणपत्र में कहा गया है कि एक चिकित्सक भोपाल में ठाकुर के घर गया था, उनके बीमार होने की पुष्टि की और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है.


11 मार्च को बीजेपी सांसद के खिलाफ जारी हुआ था जमानती वारंट


कोर्ट ने कहा, ‘‘उपरोक्त रिपोर्ट पर गौर करते हुए यह कहा जा सकता है कि आरोपी नंबर-एक (ठाकुर) बीमार है और चिकित्सक ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है.’’ अदालत ने जांच एजेंसी से यह भी कहा कि वह आरोपी के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी जानकारी तुरंत उनके संज्ञान में लाए. विशेष रूप से निर्देश दिए जाने के बावजूद सुनवाई में शामिल नहीं होने पर अदालत ने 11 मार्च को ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था.


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