Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक और गवाह मुकरा, कोर्ट में क्या कुछ कहा?
2008 Malegaon Blast: साल 2008 में महाराष्ट्र को हिला देने वाले मालेगांव ब्लास्ट केस में नया मोड़ तब आ गया जब इस मामले में गवाही देने वाला एक और गवाह मुकर गया.
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Malegaon Blast: महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए ब्लास्ट केस में एक और गवाह मुकर गया है. यह गवाह आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडेय उर्फ शंकराचार्य के बारे में गवाही देने वाला था. गवाह ने स्वेच्छा से पुलिस/एटीएस को कोई बयान देने से इनकार किया है. इस मामले में वो 33वां गवाह है जो मुकर गया है.
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका को खारिज कर दिया था. लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी. पुरोहित की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जो आपने किया, वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी वाला काम नहीं था. उस घटना में 6 लोगों की जानें चली गईं और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की ओर से याचिका में यह तर्क दिया गया था कि वह केवल अपना आधिकारिक कर्तव्य (ऑफिशियल ड्यूटी) निभा रहे थे और 'अभिनव भारत' को लेकर जानकारी एकत्र कर रहे थे. इस पर हाईकोर्ट ने कहा, "फिर इस सवाल का जवाब दिया जाना बाकी है कि उन्होंने मालेगांव के रेजिडेंयिशल एरिया में बम ब्लास्ट को क्यों नहीं टाला जिससे नुकसान हुआ. इसमें 6 निर्दोष लोगों की जान चली गई और करीब 100 लोगों को गंभीर चोटें आईं."
Another witness turns hostile in Malegaon 2008 blasts case. This witness was supposed to testify about accused Sudhakar Dhar Dwivedi alias Dayanand Pandey alias Shankaracharya. The witness denied having given any statement to Police/ATS voluntarily. He is the 33rd hostile witness…
— ANI (@ANI) April 3, 2023
2017 में मिली थी पुरोहित को जमानत
एनआईए की जांच के मुताबिक, इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने रमजान में जो बम धमाके हुए थे, उसमें एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल एक आरोपी के नाम पर रजिस्टर्ड थी. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के 9 साल बाद 2017 में पुरोहित को जमानत दे दी थी.
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