मालेगांव बम धमाका मामला: 3 दिसंबर से रोजाना होगी सुनवाई, कोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को हाजिर होने का निर्देश दिया
29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर में एक मस्जिद के बाहर बम धमाका हुआ था, जिसमें 7 लोगो की मौत हुई थी, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए थे.
मुंबई: मुंबई सत्र न्यायालय में 3 दिसंबर से मालेगांव बम धमाके की नियमित सुनवाई शुरू होने जा रही है. साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिसंबर यानी कल हाजिर रहने को कहा है. कोर्ट में अब तक मालेगांव बम धमाके मामले की सुनवाई में सिर्फ 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं जबकि कुल गवाहों की संख्या 475 के करीब है.
ये मामला पिछले 12 साल से प्रलंबित है, इसीलिए कोर्ट ने मामले की जांच कर रही NIA को मामले की सुनवाई जल्द खत्म करवाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एनआईए ने हाई कोर्ट को दिसंबर 2020 तक कि डेड लाइन दी थी. लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण ये सुनवाई टलती गई.
29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर में एक मस्जिद के बाहर बम धमाका हुआ था, जिसमें 7 लोगो की मौत हुई थी, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए थे. इस मामले में लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकूर के साथ रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर और संदिप डांगे को गिरफ्तार किया गया था जबकि इसमें कुछ संदिग्ध आरोपी अभी भी फरार हैं.
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