Rahul Gandhi Bungalow: 'जिसका पूरा घर ही हिन्दुस्तान हो और जिसके घर में हिन्दुस्तान बसा हो, उसका घर...'- मल्लिकार्जुन खरगे
Rahul Vacates Govt Bungalow: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी के सांसद पद जाने के बाद उनके सरकारी बंगला खाली करने पर बीजेपी पर तंज किया और इसे सरकार की साजिश करार दिया है.
Mallikarjun Kharge On Rahul Bungalow: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी और एनडीए सरकार पर शनिवार (22 अप्रैल) को जमकर निशाना साधा हैं. दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के बाद शनिवार (22 अप्रैल) दोपहर को तुगलक लेन बंगला पूरी तरह से खाली कर दिया. इसे लेकर खरगे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा हम कांग्रेस पार्टी हैं, जिसके घर में पूरा भारत बसता है. ये लोग उससे सच की लड़ाई लड़ने का जज्बा कभी खाली नहीं करा पाएंगे.
'तानाशाही सरकार इतरा रही है'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया, "हम कांग्रेस पार्टी हैं ! जिसका पूरा घर ही हिन्दुस्तान हो और जिसके घर में हिन्दुस्तान बसा हो, उसका “घर” एक षड्यंत्र के तहत छीनकर तानाशाही सरकार इतरा रही है. राहुल गांधी जी का आधिकारिक घर गया है, पर उनके मन में जो सच की लड़ाई लड़ने का जज़्बा है,वो उसे कभी खाली नहीं करवा पाएंगे."
हम कांग्रेस पार्टी हैं !
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 22, 2023
जिसका पूरा घर ही हिन्दुस्तान हो और जिसके घर में हिन्दुस्तान बसा हो, उसका “घर” एक षड्यंत्र के तहत छीनकर तानाशाही सरकार इतरा रही है।@RahulGandhi जी का आधिकारिक घर गया है, पर उनके मन में जो सच की लड़ाई लड़ने का जज़्बा है,वो उसे कभी खाली नहीं करवा पाएँगे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कर्नाटक के कोलार में साल 2019 के चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी पर संसद की सदस्यता गवांनी पड़ी है. उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर ये टिप्पणी की थी. उनके खिलाफ गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था. इस केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इस वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी.
अपील के लिए 1 महीने का वक्त
संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था उन्हें 22 अप्रैल तक ये बंगला खाली करना था. सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका 20 अप्रैल को खारिज की थी. एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने इस पर महज एक लफ्ज कहा था- डिसमिस्ड, मतलब खारिज.
दरअसल जज मोगेरा ने 13 अप्रैल को इस केस में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब राहुल के पास हाईकोर्ट में अपील करेंगे. अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का वक्त मिला है.