कोलकाता: नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रेड सिग्नल दिखा दिया है. ममता बनर्जी ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया है. उन्होंने कहा है कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लोगों पर बोझ है. ममता बनर्जी ने कहा, ''मैं इस मोटर व्हीकल कानून को अभी लागू नहीं कर सकती क्योंकि हमारे अधिकारियों का मानना है कि अगर हमने इसे लागू किया तो लोगों पर बोझ बनेगा." बता दें पश्चिम बंगाल के अलावा और मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल ने भी अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया है.





वहीं बीजेपी शाषित गुजरात ने नए बिल में बढ़ाए गए जुर्माने की राशि में 50% की कमी कर दी है. गुजरात में किए बदलाव के बाद अब हेलमेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट ना लगाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा जो पहले 1000 रुपये था. ड्रायविंग लाइलेंस के बिना वाहन चलाने पर दो पहिया के लिए 2000 और बाकी वाहनों के लिए 3000 रुपये कर दिया गया है. यह नए मोटर व्हीकल एक्ट में यह राशि 5000 रुपये है.


नए नियम के मुताबिक ट्रिपल सवारी के लिए 1000 जुर्माना तय है जबकि गुजरात में अब महज 100 रुपये जुर्माना देना होगा. गलत तरीके के गाड़ी चलाने पर थ्री व्हीलर वाले को 1500, हल्के मोटर वाहन को 3000 और बाकी को पांच हजार रुपये देने होंगे. ओवर स्पीडिंग के लिए गुजरात में अब 1500 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे. नए मोटर व्हीकल एक्ट में यह राशि 2000 रुपये है.


नए कानून पर क्या बोले ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी?
बढ़े हुए चालान को लेकर ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी आज ने कहा, ''सरकार का मकसद जुर्माना लगाने का और उससे मुनाफा कमाने का नहीं है. क्या जुर्माना से ज्यादा जान बचाना जरूरी नहीं है?'' गुजरात के चालानों में कमी पर गडरी ने कहा, ''अगर राज्य को लगता कि जुर्माना कम किया जाए तो वे करें. लेकिन मूल भावना है कि लोगों की मौतें कम हो दुर्घटनाएं कम हों. अगर कोई राज्य जुर्माना कम करता है तो करे मुझे कोई आपत्ति नहीं है.''


नए मोटर व्हीकल एक्ट में किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना?
बिना हेलमेट पहले 200 रुपये लगते थे जो अब बढ़कर 1000 हो गए हैं. साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना था अब ये 5000 हो गया है. बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1000 था जो दो हजार हो गया है. पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले मात्र 100 रुपये लगते थे अब 500 रूपये का सीधा जुर्माना लगेगा. नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक को दोषी माना जाएगा. नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा.


बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब ये 1000 रुपये हो गया है. शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पहले 2000 जुर्माना था अब दस हजार रूपये देना पड़ सकता है. मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो 1000 की जगह 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है. ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़कर 5 हजार हुआ. बिना परमिट गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 5 हजार था जो अब 10 हजार हो गया है.


इमरजेंसी वाहनों को जगह ना देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. सड़क पर गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जो अब बढ़कर 5000 हो गया है. रेड लाइट जम्प पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब कम से कम 1000 रुपये देने होंगे. रेड लाइट जम्प में दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.