'मौत की सजा हो', आर जी कर मामले में निचली अदालत के फैसले को HC में चुनौती देगी ममता सरकार
Mamata Banerjee on RG Kar Case: आरजी कर मामले में सियालदाह कोर्ट के फैसले को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि वह फैसले से खुश नहीं है. दोषी के लिए फांसी की मांग की गई थी.

Mamata Banerjee on RG Kar Case: आरजी कर मामले में सियालदाह कोर्ट के फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि वह संतुष्ठ नहीं है. उन्होंने कहा था कि सभी ने फांसी की मांग की थी, लेकिन आजीवन कारावास की सजा मिली. वहीं अब इसको लेकर उन्होंने कहा है कि अब वह दोषी को मौत की सजा मिले, इसको लेकर हाई कोर्ट में गुहार लगाएंगे.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "आरजी कर जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मैं यह देखकर हैरान हूं कि आज न्यायालय के फैसले में पाया गया है कि यह दुर्लभ मामला नहीं है! मुझे पूरा विश्वास है कि यह वास्तव में दुर्लभ मामला है, जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए. हम इस सबसे भयावह और संवेदनशील मामले में मौत की सजा चाहते हैं और इस पर जोर देते हैं."
'इसके पहले भी मामले में सुनिश्चित हुआ है मृत्युदंड'
सीएम बनर्जी ने आगे लिखा, “पिछले कुछ तीन से चार महीनों में हम ऐसे अपराधों में दोषियों के लिए अधिकतम मौत की सजा सुनिश्चित करने में सक्षम रहे हैं फिर इस मामले में मौत की सजा क्यों नहीं दी गई?” उन्होंने आगे लिखा, “मुझे लगता है कि यह एक जघन्य अपराध है, जिसके लिए मौत की सजा ही दी जानी चाहिए. हम अब हाई कोर्ट में दोषी को मौत की सजा देने की गुहार लगाएंगे.
क्या बोला पीड़ित परिवार?
कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया कि मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास होगा. फैसला सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए.
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