TMC Advertisement: विज्ञापन पर रोक के मामले में बीजेपी को सोमवार )27 मई, 2024) को बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बीजेपी की याचिका सुनने से मना कर दिया और कलकत्ता हाईकोर्ट में बात रखने की सलाह दी.
कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन पहली नजर में अपमाजनक लगते हैं. अभी जब हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तो आप वहां अपनी बात रखिए. सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने अपनी याचिका वापस ले ली है.
दरअसल, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ अपने विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक को चुनौती दी थी.
बीजेपी ने क्या दलील दी?
बीजेपी का कहना था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एकतरफा आदेश दे दिया है. राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले यह विज्ञापन तथ्यों पर आधारित है. इसको देखते हुए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
टीएमसी ने क्या कहा?
टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विज्ञापन में हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 20 मई को बीजेपी को चार जून तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया था. इसके खिलाफ बीजेपी ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी उसे राहत नहीं मिली.
चार जून को ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा. अभी तक आम चुनाव को लेकर छह चरण हो चुके हैं और आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा. एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों वाला विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' है.
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