शख्स ने केरल HC के चीफ जस्टिस की कार रोकी, जमकर दी गालियां, अब पुलिस ने किया गिरफ्तार
केरल HC के चीफ जस्टिस को शख्स ने धमकी देने और मौत का डर पैदा करने का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
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Man Abuses Kerala Chief Justice: केरल पुलिस ने कोच्चि से एक व्यक्ति को केरल के मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार की कार को रोकने और बाद में कथित तौर पर गालियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कहा कि घटना तब हुई जब मणिकुमार हवाईअड्डे से अपने घर जा रहे थे. पुलिस ने कहा कि नशे की हालत में दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान एम. तिजो के रूप में हुई है.
मामले में अधिक जानकारी देते हुए केरल पुलिस ने कहा कि आरोपी गोश्री पुल के पास चीफ जस्टिस एस मणिकुमार की कार के आगे अचानक आ गया और जबरन उनको रोक दिया. शख्स को चिल्लाते हुए सुना गया कि "यह केरल है, तमिलनाडु नहीं." बता दें कि मुख्य न्यायाधीश पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से हैं. फिर बाद में मणिकुमार के साथ गए पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया.
आरोपी ने पूछताछ में क्या कहा
शख्स को भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी ने कहा कि वह कार की तेज गति से नाराज था और वाहन में सवार लोगों के बारे में नहीं जानता था. पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला है और पूछताछ की जा रही है.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश के सुरक्षा कर्मचारी एंटनी परेरा की शिकायत पर मुलुवुक्कड़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने तेज गति और लापरवाह तरीके से अपने स्कूटर पर सवार होकर मुख्य न्यायाधीश के वाहन को अवरुद्ध कर दिया. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने धमकी देने और मौत का डर पैदा करने का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 294 (बी), 353, 308, 341 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है.
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