Pocso Case: मंगलुरु की एक अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जस्टिस के. एस. मनु ने 24 साल के मोहम्मद सादिक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के. बद्रीनाथ नायारी ने बताया कि ये मामले मई, 2023 का है. मोहम्मद सादिक ने पहले लड़की से दोस्ती की और फिर उसका रेप कर दिया. कोर्ट को बताया गया कि सादिक ने 14 साल की लड़की का फोन नंबर लेकर उससे दोस्ती की और फिर नजदीकी बढ़ाई. इसके बाद उसने लड़की को शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई. शिकायत के आधार पर बंटवाल टाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है.


आरोपी सादिक को 20 साल की सजा


पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के. बद्रीनाथ नायारी ने कोर्ट को बताया कि दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़िता को शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के. बद्रीनाथ नायारी ने बताया कि मुकदमे के दौरान 20 लोगों ने गवाही दी है. इन लोगों ने मामले को साबित करने में अहम भूमिका निभाई.


गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने मोहम्मद सादिक को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को आदेश दिया कि वह पीड़िता को उसके मानसिक और शारीरिक आघात के लिए 6.5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे ताकि पीड़िता को इस कठिन समय में कुछ राहत मिल सके.


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