इंफालः मणिपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के सात विधायकों के विधानसभा जाने पर रोक लगा दी है. यह बागी विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे. इसे लेकर हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश सुनाया था. कोर्ट का कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने तक इन विधायकों के सदन में उनके प्रवेश पर रोक जारी रहेगी.
मामले में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की ओर से इन सात विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है. इन सात विधायकों ने 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी सरकार के गठन में मदद की थी. इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ये विधायक 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पायेंगे. मणिपुर से इकलौती राज्य सभा सीट के लिए 19 जून को चुनाव होना है. ऐसे में इन विधायकों की विधानसभा में रोक एक बड़ा फैसला है. कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका भी इन विधायकों को राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए ही लगाई थी.
उन्हें अयोग्य ठहराने जाने संबंधी अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें सदन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. अदालत ने कहा कि नवंबर, 2018 में विधानसभा अध्यक्ष के सामने उन्हें अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गयी थी लेकिन उन्होंने तर्कसंगत समय में उस पर फैसला नहीं किया.
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