Manipur Violence: मणिपुर में 5 दिनों के लिए बढ़ाया गया इंटरनेट पर बैन
Manipur Violence Update: मणिपुर में जारी हिंसा के मद्देनजर पुलिस ने राज्य में पांच और दिनों के लिए इंटरनेट पर बैन बढ़ा दिया है.
Manipur Internet Ban: मणिपुर में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने राज्य में इंटरनेट पर प्रतिबंध की अवधि पांच और दिनों के लिए बढ़ा दी है. मणिपुर के गृह विभाग की ओर से शुक्रवार (6 अक्टूबर) को जारी एक आदेश नें कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक के 6 अक्टूबर के पत्र के में बताया गया है कि सुरक्षा बलों के साथ टकराव, निर्वाचित सदस्यों के आवासों पर भीड़ लगाने की कोशिश और पुलिस स्टेशनों के सामने नागरिक विरोध प्रदर्शन आदि से संबंधित हिंसक घटनाएं अब भी रिपोर्ट की जा रही हैं
इसमें कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
11 अक्टूबर तक बढ़ाया गया इंटनेट पर बैन
आदेश में कहा गया है, ''इसलिए दूरसंचार सेवा (सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2007 के अस्थायी निलंबन के नियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में वीपीएन के माध्यम से मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अगले 5 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया जाता है. यह निलंबन आदेश 11 अक्टूबर की शाम 7:45 बजे तक लागू रहेगा.''
बता दें कि बुधवार रात 10 बजे के आसपास इंफाल वेस्ट जिले के पटसोई पुलिस थाना क्षेत्र के न्यू कीथेलमनबी में हिंसा फिर से भड़क गई थी. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इलाके के कम से कम दो घरों में आग लगा दी गई थी और कई राउंड गोलीबारी हुई थी. पुलिस ने गुरुवार को घटना की जानकारी दी थी. पुलिस ने कहा था कि इलाके में अब स्थिति नियंत्रण में है.
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