Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, जमानत याचिका खारिज
Manish Sisodia Bail Update: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है.
Manish Sisodia Bail: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को झटका लगा है. हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं, उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वह गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाया.
मनीष सिसोदिया ने मांगी थी अंतरिम जमानत
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला दिया. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था. मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.
तिहाड़ जेल में बंद हैं सिसोदिया
इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार हुए सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी.
शनिवार को पत्नी से मिलने पहुंचे सिसोदिया
मनीष सिसोदिया उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद शनिवार को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी. आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने बताया कि तबियत बिगड़ने के कारण सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जिस कारण दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी. बाद में सिसोदिया अपने आवास से वापस तिहाड़ जेल लौट गए.
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाएं, जहां सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति होगी.