Manish Sisodia Bail Highlights: मनीष सिसोदिया को जमानत, घर पर बंटने लगी मिठाइयां, अखिलेश यादव ने कही ये बात
Manish Sisodia Bail Plea Hearing Updates: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में बंद हैं. गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि सभी को न्याय मिलेगा, खासकर आप नेता अरविंद केजरीवाल को, जो अभी भी जेल में हैं."
दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया के आवास पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं.
मनीष सिसोदिया की जमानत पर आप नेता आतिशी ने कहा, "17 महीने तक जेल में रहने के बाद आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है. ये सत्य की जीत है. उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया. उन्होंने दिल्ली के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दिया. आज हम खुश हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे. ये दिल्ली की जनता की जीत है."
मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी का पहला रिएक्शन सामने आ गया है. बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा है कि कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं हुए हैं. वे आज भी गुनहगार हैं. इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है. जमानत शर्तों पर दी गई है, उसका निर्वहन करते रहिए और देखिते रहिए कि आगे क्या क्या होता है. कोर्ट को गुमराह करने की जरूरत नहीं है.
आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "ये आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बड़ी राहत है. अब अरविंद केजरीवाल और सत्येन्द्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द खुलेगा. मनीष सिसोदिया के जीवन के 17 महीने बर्बाद हो गए, क्या देश के प्रधानमंत्री इसका हिसाब देंगे? मनीष सिसोदिया के घर से एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ. यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी राहत है और सब कुछ अच्छा होगा और जल्द ही हमारे दो अन्य नेता भी बाहर आएंगे."
मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर संजय सिंह ने कहा, "ये सत्य की जीत है. जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस मामले में कोई सच्चाई/सबूत नहीं है. हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाल दिया गया. मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया. मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि हमें न्याय मिला और फैसला AAP के पक्ष में आया और हर कार्यकर्ता उत्साहित है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येन्द्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं. यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है."
मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर मिठाइयां बांटी गई हैं. सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आप नेताओं में खुशी की लहर है.
सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त मनीष सिसोदिया को जमानत दी, उस समय ईडी के वकील ने मांग की कि पूर्व मंत्री को दिल्ली सचिवालय जाने से रोकने की शर्त को भी आधार बनाकर जमानत दिया जाए. कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया.
दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है. वह लगभग 16 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10-10 लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी है. अदालत ने उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने, हर हफ्ते सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. कोर्ट ने शर्त लगाते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया. अब सिसोदिया जेल से 16 महीनों बाद बाहर आ सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट अक्सर इस बात को नहीं समझते कि बेल को रूल और जेल को अपवाद माना जाता है. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बड़ी संख्या आती है. न्यायिक प्रक्रिया को ही दंड नहीं बनाया जाना चाहिए. आरोपी का समाज मे गहरा आधार है. उसके फरार होने का अंदेशा नहीं है. निचली अदालत जमानत की शर्तें तय कर सकती है. सबूत मिटाने की आशंका पर भी शर्ते तय की जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी के वकील ने 3 जुलाई तक जांच पूरी करने की बात कही. यह अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को बताई गई 6-8 महीने की सीमा के परे है. इस देरी के चलते निचली अदालत में मुकदमा शुरू हो पाने का सवाल ही नहीं था. व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है. इसका बिना उचित वजह के हनन नहीं हो सकता.
मनीष सिसोदिया के मुकदमे में हुई देरी का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे पीएमएलए सेक्शन 45 में दी गई जमानत की कड़ी शर्तों से रियायत की मांग की गई है. ईडी ने कहा कि आरोपी खुद मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार है. आरोपी गैरजरूरी दस्तावेज मांग रहा है. सैकड़ों आवेदन दाखिल किए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिखाते. ED और CBI दोनों मामलों में बहुत अधिक आवेदन दाखिल नहीं हुए, इसलिए मुकदमे में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार मानने के निचली अदालत और हाई कोर्ट के निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हैं. आरोपी को दस्तावेज देखने का अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले में ट्रायल पूरा होने में हुई देरी का जिक्र हुआ. जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सवाल यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने ट्रायल में देरी पर विचार किया है? हमारी राय में, इस अदालत के आदेश की अनदेखी थी..
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि 6-8 महीने में मुकदमा पूरा हो सकता है. हमने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो आरोपी दोबारा जमानत की मांग कर सकता है.
मनीष सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था. फिर ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. वह 16 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं.
सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली है. पीठ 10.30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ फैसला सुनाने वाली है. पीठ ने छह अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बैकग्राउंड
Manish Sisodia Bail News: आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के लिए शुक्रवार (9 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को अदालत से जमानत मिल गई है. शराब नीति मामले में हुए कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया. पीठ ने छह अगस्त को सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली शराब नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था. कुछ दिनों बाद उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया.
अदालत ने सिसोदिया को जमानत देते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने, जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की शर्तों पर जमानत दी है. सिसोदिया पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं. मगर अब अदालत के फैसले के बाद वह बाहर आ सकेंगे. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जून से ही इस केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं. सत्येंद्र जैन भी फिलहाल जेल में ही हैं. राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह बेल पर बाहर हैं.
आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखते हुए लगातार ये कहते आई है कि उसके नेताओं ने कोई घोटाला नहीं किया है, बल्कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है. हालांकि, बीजेपी इन आरोपों से इनकार करती रही है. मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से जुड़े सभी अपडेट्स आप नीचे दिए गए कार्ड्स में पढ़ सकते हैं.
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