दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सिसोदिया ने शराब नीति मामले की सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका फिर से शुरू करने की मांग की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस याचिका में जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए फिर इस पर सुनवाई करेंगे. 


लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में कथित घोटाले के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद हैं. 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से भरोसा मिलने के बाद सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया था. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि 3 जुलाई को या उससे पहले इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी. इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को भी छूट दी थी कि वे चार्जशीट दाखिल होने के बाद अपनी जमानत याचिका फिर से लगा सकते हैं. 


 सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के सामने सिसोदिया की जमानत याचिका रखी. सिंघवी ने कहा, ''मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में हैं. कोर्ट ने कहा है कि मामले का ट्रायल जल्द खत्म होना चाहिए, लेकिन यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है. कोर्ट ने 3 जुलाई के बाद जमानत याचिका फिर दाखिल करने की छूट दी है.''


इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे इस मामले पर सुनवाई करेंगे. सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामलों में जमानत की मांग की है. सिसोदिया को सबसे पहले पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई और फिर 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हालांकि, कोर्ट ने ट्रायल में देरी होने पर फिर से याचिका दाखिल करने की छूट दी थी.