Supreme Court: मनीष सिसोदिया की मानहानि मामले में बीजेपी नेताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिला-जुला फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी की याचिका खारिज कर दी है लेकिन विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत दी है. इन दोनों के खिलाफ सिसोदिया ने निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा है.
दोनों ने मामले में कोर्ट की तरफ से जारी समन को चुनौती दी थी. इस आदेश का मतलब यह है कि तिवारी को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा. दिल्ली में स्कूल भवन निर्माण में कथित घोटाले को लेकर दोनों बीजेपी नेताओं ने सिसोदिया पर आरोप लगाए थे. इसी को लेकर सिसोदिया ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. 28 नवंबर 2019 को निचली अदालत ने मुकदमा स्वीकार करते हुए दोनों को समन जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक
मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट से मुकदमा रद्द करने की मांग की थी लेकिन दिसंबर, 2020 में हाई कोर्ट ने बीजेपी नेताओं मांग ठुकरा दी थी. पिछले साल बीजेपी नेताओं की अपील को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. पिछले महीने मामले पर बहस हुई. 22 सितंबर को जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर और वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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