Manish Sisodia Remand Conditions: दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor Scam) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को पांच दिन की सीबीआई रिमांड (CBI Remand) पर भेज दिया है. सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने निर्देश दिया है कि रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया को हर वक्त सीसीटीवी कवरेज में रखा जाए.
स्पेशल जज नागपाल ने कहा कि सिसोदिया पहले दो मौकों पर इस मामले की जांच में शामिल हुए थे लेकिन यह देखा गया कि वह पूछताछ के दौरान ज्यादातर सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. एक उचित और निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि सभी सवालों के सही जवाब मिले इसलिए यह केवल हिरासत में किया जा सकता है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी कस्टडी को लेकर कुछ शर्तें भी रखी हैं.
मनीष सिसोदिया की हिरासत के लिए लगाई गई शर्तें
- आरोपी से पूछताछ किसी सीसीटीवी कैमरे वाले स्थान पर की जाएगी. फुटेज को सीबीआई की तरफ से संभाल कर रखा जाएगा.
- जज के आदेश के मुताबिक मनीष सिसोदिया की हर 48 घंटे में एक बार मेडिकल जांच होनी चाहिए.
- जज ने सिसोदिया को सीबीआई हिरासत के दौरान रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से मिलने की इजाजत भी दी. एजेंसी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन सकते हैं.
- सिसोदिया को हर दिन 15 मिनट के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाएगी.
- मनीष सिसोदिया को उनके लिए निर्धारित कुछ दवाएं लेने की भी अनुमति होगी.
आप कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल
सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल जारी है. आप कार्यकर्ताओं ने सोमवार (27 फरवरी) को दिल्ली से लखनऊ, भोपाल-नागपुर तक देशभर में सड़कों पर उतरकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में साजिश रची और वह अब पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं.
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