Manish Sisodia Bail: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार, 9 अगस्त को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 17 महीने के बाद आप नेता जेल से बाहर आ सकेंगे. तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से निकल सकते हैं.


मनीष तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद हैं, जेल नंबर 1 में बंद कैदी  जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हैं. सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न हो तो फिर किसी और गेट से भी निकल सकते हैं.


कब तक जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया?


तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक उन्हें बेल आर्डर मिलने के समय पर निर्भर करेगा कि मनीष सिसोदिया कितने बजे तक जेल से बाहर आ पाएंगे. नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा. राउज एवेन्यू में बेल बांड भरा जाएगा और जमानत की बाकी शर्तो को पूरा किया जाएगा. जिसके बाद अदालत से बेल आर्डर(परवाना) तिहाड़ जेल भेजा जाएगा.


कब गिरफ्तार हुए थे मनीष सिसोदिया?


दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद 9 मार्च 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सीबीआई की कस्टडी से गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी कई याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं. सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद बताया था कि उसने मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति के अनुपालन में हुई गड़बड़ी की जांच के आधार पर गिरफ्तार किया था.


बीजेपी की क्या है प्रतिक्रिया?



मनीष सिसोदिया के जमानत के फैसले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने एएनआई से कहा, "जमानत का मतलब बरी होना नहीं है. आज भी वो गुनहगार हैं."




बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, "इसकी सजा उन्हें मिलेगी. उन्हें उत्साहित होकर देश, दिल्ली और कोर्ट को गुमराह करने की जरूरत नहीं है."


आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मनीष जी की जमानत से बेहद खुशी है. उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे."


बीते कुछ महीने पहले स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पीए पर आरोप लगाए थे. उन्होंने सीएम केजरीवाल के पीए पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए थे. 



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