सिसोयदिया समेत कई विधायक साल 2014 के मामले में हुए आरोप मुक्त
दिल्ली की एक कोर्ट ने मई 2014 में 10,000 रुपये की जमानत राशि भरने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने साल 2014 में तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्लाह, संजीव झा और अन्यों को शनिवार को आरोप मुक्त कर दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आरोपियों को राहत देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने में बिना किसी वैध कारण के चार साल की देरी हुई.
कोर्ट ने आप नेताओं की ओर से पेश हुए वकील मोहम्मद इरशाद की इन दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपियों में से कोई भी मामले में फरार हुआ या छुपा हो. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घटना के कुछ ही दिनों के भीतर प्राथमिक जांच पूरी हो गई थी.
यह मामला तब का है जब बीजेपी नेता नितिन गडकरी द्वारा दायर मानहानि के मामले में जमानत बॉन्ड भरने से इनकार करने पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद आप विधायकों, कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया था. इस मामले में आप विधायकों और कार्यकर्ताओं समेत 59 लोगों को आरोपी बनाया गया.
दिल्ली की एक कोर्ट ने मई 2014 में 10,000 रुपये की जमानत राशि भरने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जब केजरीवाल तिहाड़ में थे तब पार्टी के सदस्यों और आप समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च सुरक्षा वाली जेल के बाहर प्रदर्शन किया था और उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई थी.
यह भी पढ़ें-
राफेल विवाद: एक बयान और देश की सियासत में भूचाल, पिछले कुछ घंटों की वो कहानी जो सबको झकझोर रही है राफेल डील: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के खुलासे पर बोले राहुल- पीएम ने किया देश के सैनिकों के खून का अपमान राफेल डील: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान पर बोली कांग्रेस- 'सफ़ेद झूठ का पर्दाफ़ाश, चौकीदार असली गुनहगार' राफेल सौदा: पढ़ें, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के वो बड़े बयान जिनसे मचा हड़कंप और अब तक की बड़ी बातें