Manish Sisodia Resigns: मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद क्या अब दिल्ली में फिलहाल बनेंगे नए मंत्री? जानें
Manish Sisodia And Satyendar Jain Resigns: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है.
AAP Minister Manish Sisodia And Satyendar Jain Resigns: दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अहम चेहरे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार (28 फरवरी) को पद से इस्तीफा दे दिया. सिसोदिया से इस समय सीबीआई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है. वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में हैं.
सूत्रों ने बताया कि इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद इनके विभाग कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दिए गए हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा है कि दो नए मंत्री दिल्ली कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे.
बता दें कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके सभी विभाग सिसोदिया संभाल रहे थे. दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे सिसोदिया के पास शिक्षा और वित्त सहित 18 विभाग थे.
सीबीआई ने साल 2021-22 के लिए शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार (26 फरवरी) को गिरफ्तार किया था. यह नीति अब रद्द की जा चुकी है. इसी को लेकर उनसे सवाल किए जा रहे हैं.
Two new ministers will be inducted in Delhi Cabinet after resignations are accepted. Work will not be allowed to suffer.
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 28, 2023
इस्तीफे में मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?
आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपके नेतृत्व में दिल्ली सरकार का मंत्री होना और लोगों के लिए काम करना सौभाग्य का बता है. मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए जेल में डाल रहे हैं, लेकिन इससे हमारी सच्चाई की लड़ाई और मजूबत होगी. वह हमें और हमारे साथियों को जेल में बंद कर सकते हैं लेकिन हमारे हौसलों को आसमान की ऊंचाइयों को छूने से नहीं रोक सकते.
सिसोदिया ने अपने इस्तीफे में आगे लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है, जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है. उन्होंने साथ ही अपने साथ में काम करने वाले कर्मचारि और अधिकारियों को धन्यवाद किया.
'सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते'
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से मंगलवार (23 फरवरी) को मना करते हुए अनुच्छेद 32 का हवाला दिया. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, ‘‘सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई है, सिसोदिया सीधे,सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते हैं. बेंच ने कहा कि उनके पास संबंधित निचली अदालत के साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाने के भी उपाय हैं.