Bank Rules: एक अप्रैल यानी कल से बदल जाएंगे बैंक से जुड़े ये अहम नियम, आपकी जेब पर भी पड़ेगा सीधा असर
Bank New Rules: एक अप्रैल से फ्रीलांसर्स, टेक्निकल सहायक जैसे नॉन सैलरीड क्लास के लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है.इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए एक अप्रैल से घरेलू दाम में भी बढ़ोतरी की जा सकती है.
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नई दिल्ली: आज वर्तमान वित्त वर्ष यानि 2020-21 का आखिरी दिन है. कल यानि अगले वित्त वर्ष 2021-22 के शुरू होते ही बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे और इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर भी सीधा असर होगा. पैन कार्ड, ईपीएफ और पुरानी चेक बुक को लेकर कल से नियम बदल रहे हैं. साथ ही एक अप्रैल से हवाई जहाज में सफर करने पर आपको अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है. कल से स्टील की कीमत भी बढ़ जाएगी. जानिए क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं.
बैंक से जुड़े नियम-
पैन कार्ड- अगर आप आज अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो कल से आपका पैन का निष्कर्य हो जाएगा. साथ ही जुर्माना भी लगेगा. भारत सरकार ने पहले आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करने पर एक हजार रुपए लेट फीस तय की थी. वहीं नए सेक्शन 234H (फाइनैंस बिल) के मुताबिक, इन दोनों दस्तावेजों के लिंक नहीं होने पर 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा. यह लेट फी एक निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर लगने वाली पेनल्टी से अलग होगी.
चेकबुक- कल से देना बैंक, विजया बैंक, कॉपपोरेशन बैंक, ऑरोएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेकबुक मान्य नहीं होंगी. इन सभी बैंकों का विलय हो गया है. इन बैंकों ने अपने ग्राहकों को नई चेकबुक जारी कर दी है. हालांकि सिंडीकेट बैंक की चेकबुक तीस जून तक मान्य होगी.
इनकम टैक्स रिटर्न- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा एलान किया था. जिसके मुताबिक, कल एक अप्रैल से 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट मिलेगी.
टीडीएस- एक अप्रैल से फ्रीलांसर्स, टेक्निकल सहायक जैसे नॉन सैलरीड क्लास के लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है. अभी इन लोगों की कमाई से 7.5 फीसदी टीडीएस कट रहा है, जो अब 10 फीसदी हो जाएगा. दूसरी तरफ आयकल की धारा 206 बी के तहत जो लोग रिटर्न नहीं भरेंगे, उन्हें एक अप्रैल के बाद दोगुना टीडीएस भरना पड़ सकता है.
ईपीएफ- आयकर विभाग के नए प्रावधानों के मुताबिक, एक अप्रैल से पीएफ में सालाना ढ़ाई लाख से ज्यादा जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा. बड़ी बात यह है कि दो लाख रुपए हर महीने से ज्यादा वेतन पाने वाले लोग भी इसके दायरे में आएंगे.
आपकी जेब होगी ढीली-
महंगा हुआ हवाई सफर-
नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस बढ़ा दी है. घरेलू यात्रियों के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस में 40 रुपए और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के 114.38 रुपए का इजाफा किया गया है. बढ़ी हुई नई दर 1 अप्रैल 2021 या 1 अप्रैल के बाद जारी किए गए टिकटों पर लागू होंगे. एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस करीब सभी यात्रियों से वसूली जाती है.
बढ़ेंगी स्टील की कीमतें
इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए एक अप्रैल से घरेलू दाम में भी बढ़ोतरी की जा सकती है. जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, एम/एनएस और टाटा स्टील हॉट रोल्ड क्वायल यानी एचआरसी के दाम में चार हजार रुपये टन की बढ़ोतरी हो सकती है. घरेलू मार्केट में कच्चे माल में तेज बढ़ोतरी और ओडिशा में उत्पादन में आई गिरावट की वजह से स्टील के दाम में तेजी आ रही है.
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